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- अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों की सं०-231 (दो सौ इकतीस) है।
- यह पद राज्य स्तरीय है।
- ये नियुक्तियाँ एक प्रकरण में एक (01) वर्ष के लिये होंगी एवं आवश्यकतानुसार अनुबंध की अवधि को विस्तारित किया जायेगा ।
- अनुबंध पर नियुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिकों को एकमुश्त मानदेय रू० 20,000.00 (रू० बीस हजार) मात्र प्रति माह की दर से भुगतान किया जायेगा एवं प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत निर्धारित मानदेय में 8% (आठ प्रतिशत) की बढ़ोतरी की जायेगी। इसके अलावे कोई राशि देय नहीं होगी।
- अनुबंध पर पुनर्नियुक्ति एक मुश्त मानदेय के आधार पर किया जायेगा।
- कर्मियों को एक वर्ष में केवल 20 (बीस) दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश देय होगा।
- इन्हें यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता सरकारी ड्यूटी के दौरान नियमानुसार देय होगा।
- कर्त्तव्यपालन के क्रम में मृत्यु की परिस्थिति में राज्य के पुलिस कर्मियों को जो अनुग्रह अनुदान देय है, वह उन्हें भी देय होगा। परन्तु आश्रित को सरकारी नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं होगा।
- इन्हें पूर्ण अनुशासन एवं निष्ठा कायम रखना होगा। अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता एवं कदाचार चारित्रिक दोष की स्थिति में बिना किसी सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
- इन्हें चिकित्सा जाँच में पूरी तरह योग्य पाये जाने पर ही अनुबंध पर लिया जायेगा।
- ये नियुक्तियाँ अनुबंध पर है तथा नियमित नियुक्ति नहीं है, साथ ही सैन्य सेवा में आरक्षण का प्रावधान नहीं रहने से आरक्षित कर्मियों की संख्या में कमी रहने की संभावना है। अतएव इस स्थिति में इन पदों के नियुक्ति में प्रभावी आदर्श आरक्षण रोस्टर को इस शर्त के साथ शिथिल किया गया है कि संविदा नियुक्ति में झारखण्ड वासियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के पश्चात् प्रथम एक माह तक कक्षपालों के कार्य संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
- संदर्भित अनुबन्ध पर नियुक्ति के पश्चात बिना सूचना के कार्य से अनुपस्थित होने पर यह माना जायेगा कि वे अपने कर्त्तव्य से भाग गए हैं, इसे अनुशासनहीनता के रूप में देखा जायेगा एवं नियम सगत कार्रवाई की जायेगी।
- नियुक्ति पर कारा हस्तक के तहत् कक्षपाल के लिए निर्धारित सेवा शर्ते लागू होगी।
- जो सैनिक पूर्व में सैनिक अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधी कार्य कर चुके हैं उन्हें उनके इच्छानुसार कारा अस्पताल में सेवा ली जा सकती है साथ ही ड्राईवर, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य तकनीकी कौशल अथवा योग्यता की जानकारी रखने वाले को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी।
- (i) डिस्चार्ज कार्ड
- (ii) पहचान पत्र
- (iii) शैक्षणिक योग्यता
- (iv) जाति प्रमाण पत्र
- (v) स्वपता लिखित लिफाफा (24c.m.x11c.m.) जिसपर 45 रूपये का डाक टिकट लगा हो।
- (vi) एक स्वअभिप्रमाणित फोटो कारा में उपलब्ध कराये गये Form में चिपकायेंगे
- (vii) दो स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो
5. पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र को व्यक्तिगत रूप से Walk in Interview की निर्धारित स्थान एवं तिथि पर हाथो हाथ प्राप्त किया जायेगा तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक जाँच परीक्षण केन्द्रीय काराधीक्षक एवं कारा निरीक्षणालय द्वारा प्रतिनियुक्त सदस्यों के समक्ष की जायेगी।
6. संबंधित काराधीक्षक एवं कारा निरीक्षणालय द्वारा प्रतिनियुक्त सदस्यों के द्वारा संदर्भित उपयुक्त पाये जाने पर तत्काल एकरारनामा पर हस्ताक्षर कराकर औपबंधिक रूप से स्वीकृत करते हुए अनुमोदन हेतु तत्काल कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड को समर्पित किया जायेगा। उक्त जाँच में सम्मिलित होते समय वे अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होंगे। मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. अभ्यर्थियों को किसी तरह का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह विज्ञापन, आवेदन प्रपत्र एवं घोषणा पत्र www.jharkhand.gov.in वेब साईट पर Home Department के लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है एवं कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के कार्यालय के सूचना पट पर भी देखा जा सकता है।
Reviewed by Today
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January 01, 2025
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